शासन आदेश के अनुसार, हरिद्वार में नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकाय की निर्धारित सीमा के भीतर मद्यनिषेध रहेगा। साथ ही पिरान कलियर के 1.6 किमी के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी। शासन ने ऋषिकेश के संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र मंदिर के दो किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया है। यहां न केवल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बल्कि शराब पीना भी प्रतिबंधित रहेगा। चारों धाम व हरिद्वार व ऋषिकेश में पहले नगरीय क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया गया था।
बाइट- अनुराधा पाल आबकारी आयुक्त।(IAS)