हरिद्वार ,ऋषिकेश में बढ़ाया गया मद्यनिषेध क्षेत्र का दायरा।

-उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश में मद्यनिषेध क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही चारों धाम यानी केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के साथ ही पूर्णागिरि, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब व नानकमत्ता तीर्थ स्थल के क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। यहां इनकी की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही शासन ने हरिद्वार व ऋषिकेश में मद्यनिषेध क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है।

शासन आदेश के अनुसार, हरिद्वार में नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकाय की निर्धारित सीमा के भीतर मद्यनिषेध रहेगा। साथ ही पिरान कलियर के 1.6 किमी के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी। शासन ने ऋषिकेश के संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र मंदिर के दो किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया है। यहां न केवल शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बल्कि शराब पीना भी प्रतिबंधित रहेगा। चारों धाम व हरिद्वार व ऋषिकेश में पहले नगरीय क्षेत्र में मद्य निषेध घोषित किया गया था।

बाइट- अनुराधा पाल आबकारी आयुक्त।(IAS)

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